लखनऊ। पेपर लीक और भर्ती घोटाले के सरगना सुभासपा विधायक बेदीराम व निषाद पार्टी के विधायक विपुल दुबे के विरुद्ध विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट पुष्कर उपाध्याय ने गैर जमानती वारंट (NBW) जारी करने का आदेश पारित किया है। इस वाद में बेदीराम के साथ 18 अन्य सहअभियुक्तों पर भी कार्रवाई की गई है।
बेदीराम गाजीपुर के जखनिया और विपुल दुबे भदोही की ज्ञानपुर सीट से विधायक है। इसके साथ ही न्यायालय की ओर से इंस्पेक्टर कृष्णानगर को 26 जुलाई को सभी आरोपियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है।
STF ने बेदी राम को रंगे हाथों किया था गिरफ्तार
अभियोजन पक्ष के अनुसार 25 फरवरी 2006 को STF ने पता लगाया कि अगले दिन होने वाली रेलवे ग्रुप-डी की परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक हुआ है। तफ्तीश कर रही एसटीएफ की टीम ने आलमबाग के एक मकान में छापा मार कर बेदीराम व उसके अन्य साथियों को प्रश्नपत्र सहित रंगे हाथों गिरफ्तार किया था।
मौके से बेदीराम के चचेरे भाई दीनदयाल उर्फ दीना सहित एक अन्य आरोपी भागने में सफल रहा। STF को कई वाहन सहित भर्ती प्रक्रिया में शामिल अभ्यर्थियों के मूल प्रमाणपत्र भी मिले थे।
मामले के सभी अभियुक्तों के विरुद्ध एसटीएफ द्वारा थाना कृष्णानगर में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करवाया गया था। गैंगस्टर एक्ट के विशेष अधिवक्ता लक्ष्मण प्रसाद दीक्षित के अनुसार कृष्णानगर थाने की पुलिस द्वारा कुल 19 आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया गया था।
कोर्ट ने जारी किया NBW
न्यायालय ने आरोपी विधायक बेदीराम, दीनदयाल, शिव बहादुर सिंह, संजय श्रीवास्तव और अवधेश सिंह के दाखिल हाजिरी माफी के प्रार्थना पत्र को खारिज कर गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। इसके साथ ही पहले से गैरहाजिर सभी अभियुक्तों के विरुद्ध भी गैर जमानती वारंट जारी किया।