नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अलग रह रही पत्नी पायल अब्दुल्ला को उनके द्वारा दायर तलाक याचिका पर नोटिस जारी किया है।
नेशनल कांफ्रेंस के नेता ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें क्रूरता के आधार पर उनकी पत्नी से तलाक की मांग वाली उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी।
उच्चतम न्यायालय ने नेशनल कांफ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला की अलग रह रहीं पत्नी पायल अब्दुल्ला से क्रूरता के आधार पर तलाक मांगने वाली याचिका पर सोमवार को जवाब मांगा। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने पायल अब्दुल्ला को नोटिस जारी कर छह सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।