मनीष वर्मा की रिपोर्ट
रायबरेली। उप्र के रायबरेली में आनर किलिंग के मामले में कोर्ट ने मृतका के पिता को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है। पिता ने इज़्ज़त की खातिर बेटी का चाकू से गला रेत कर उसे मौत के घाट उतार दिया था। मामला गुरबक्शगंज थाना इलाके का है।
यहाँ के रहने वाले विजय कुमार लोधी की 18 वर्षीय बेटी का दूसरी जाति के युवक से सम्बन्ध था। विजय गांव वालों के तानों से तंग था। तभी पांच मई दो हज़ार बाइस को बेटी ज्योति खेत में काम कर रहे पिता विजय कुमार के लिए खाना लेकर गई थी।
उसी दौरान पिता बेटी को अकेले में पाकर एक बार फिर आग बाबूला हो गया और उसने खेत में ही चाकू से ज्योति का गला रेत दिया। इस मामले में विजय कुमार की पत्नी शियावती ने ही थाने में तहरीर दी थी।
पूरे मामले की तहकीकात के बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की थी। इस पर फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट 3rd ने लम्बी सुनवाई के बाद पिता को आजीवन कारावास और एक लाख रुपये के जुर्माने की सज़ा सुनाई है।