सीतापुर। सीतापुर जिला कारागार में दुष्कर्म के आरोप में बंद सांसद राकेश राठौर 48 दिन बाद आज बुधवार सुबह जेल से रिहा गए। बता दें कि मंगलवार को उनकी जमानत याचिका मंजूर हो गई थी।
इसके बाद रिहाई के लिए परवाना जेल पहुंचा। वह 30 जनवरी से जिला कारागार में बंद थे। हाईकोर्ट ने 11 मार्च को उनकी जमानत याचिका मंजूर की थी। हालांकि उस दिन पुलिस ने धारा 69 बढ़ा दी थी।
ऐसे में सीजेएम कोर्ट में 12 मार्च को जमानत याचिका दाखिल की गई थी। मंगलवार को इस याचिका पर बहस हुई और सीजेएम ने जमानत मंजूर कर दी।
जेल अधीक्षक सुरेश कुमार सिंह ने बताया कि मंगलवार शाम 6 बजे रिहाई का पत्र मिला। जेल मैनुअल के मुताबिक बुधवार सुबह उन्हें रिहा किया गया।
17 जनवरी को दर्ज हुआ था केस
बता दें कि सांसद राकेश राठौर पर 17 जनवरी को शहर कोतवाली में दुष्कर्म का केस दर्ज हुआ था। केस दर्ज होने के बाद उन्हें पकड़ने के लिए स्थानीय पुलिस के साथ क्राइम ब्रांच को भी लगाया गया।
इस दौरान इनके परिजनों व अन्य सहयोगियों के नम्बर भी सर्विलांस पर लगाये गए। सांसद के प्रतिनिधि वसी उल्लाह व एक अन्य को पुलिस ने हिरासत में लिया।
काफी उठा पटक के बाद 30 जनवरी को सांसद लोहारबाग स्थित अपने आवास पहुंचे। उसी समय शहर कोतवाली पुलिस ने उन्हें हिरासत मे ले लिया था। इसके बाद से लगातार उनकी जमानत के प्रयास होते रहे।
धमकी देने का भी मुकदमा दर्ज
सांसद की एक करीबी महिला पर पीड़िता के पति ने घर आकर केस वापस लेने की धमकी देने का आरोप लगाया था। इस आरोप के आधार पर सांसद व उनकी करीबी महिला पर धमकी देने का एक केस भी दर्ज हुआ था। इस मामले में भी उन्हें पूर्व में जमानत मिल चुकी है।