नई दिल्ली। पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन मामले में सर्वोच्च न्यायालय में आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान योग गुरु रामदेव उनके सहयोगी बालकृष्ण कोर्ट में मौजूद थे।
कोर्ट ने आदेश की अवमानना के एक मामले में न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने फैसले को सुरक्षित रख लिया है। अब बाबा रामदेव और बालकृष्ण को अदालत में पेश नहीं होना होगा। कोर्ट ने आगे की पेशी के लिए उन्हें छूट दे दी है।
कोर्ट ने IMA अध्यक्ष को लगाई फटकार
वहीं, कोर्ट ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) को फटकार लगाई। IMA चीफ आर वी अशोकन की तरफ से दिए गए इंटरव्यू पर सर्वोच्च न्यायालय ने नाराजगी जताई। कोर्ट की नाराजगी पर अशोकन ने शीर्ष अदालत से बिना शर्त माफी मांगी है। दरअसल, पतंजलि के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा था कि IMA चीफ ने सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की है।
‘अदालत की खिल्ली नहीं उड़ा सकते IMA चीफ’
IMA के अध्यक्ष आर वी अशोकन ने हाल ही में एक साक्षात्कार में शीर्ष अदालत के खिलाफ दिए गए अपने बयानों के लिए पीठ से बिना शर्त माफी मांगी, जहां उन्होंने पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापन मामले के बारे में सवालों के जवाब दिए थे। न्यायमूर्ति कोहली ने अशोकन से कहा, “आप सोफे पर बैठकर प्रेस को साक्षात्कार नहीं दे सकते और अदालत की खिल्ली नहीं उड़ा सकते।”
14 उत्पादों को किया गया निलंबित
उत्तराखंड राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने पहले शीर्ष अदालत को बताया था कि पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड और दिव्य फार्मेसी के 14 उत्पादों के विनिर्माण लाइसेंस को “तत्काल प्रभाव से निलंबित” कर दिया गया है।
शीर्ष अदालत 2022 में IMA द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसमें पतंजलि द्वारा कोविड टीकाकरण अभियान और चिकित्सा की आधुनिक प्रणालियों के खिलाफ बदनामी का अभियान चलाने का आरोप लगाया गया है।