नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत की मांग करने वाली याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया है। केजरीवाल ने सीबीआई की ओर से हुई गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट से राहत की मांग की थी।
इस पर जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने सुनवाई की। दोनों पक्षों की तरफ से दिनभर दलीलें पेश की गईं। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इस बात का जिक्र किया कि एक जमानत के मामले में बहुत समय लग गया। बता दें, ED केस में केजरीवाल को पहले ही जमानत मिल चुकी है। वहीं, सीबीआई केस में जमानत मिलने के बाद वह जेल से बाहर आ सकेंगे।
बता दें, शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार किए गए दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, राज्यसभा सांसद संजय सिंह, BRS नेता के. कविता, AAP के संचार प्रभारी रहे विजय नायर को जमानत मिल चुकी है। इन सभी नेताओं को सुप्रीम कोर्ट ने ही राहत दी है।
जमानत मिली तो गवाह मुकर जाएंगे: CBI
सीबीआई ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अरविंद केजरीवाल की रिहाई से आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में कई गवाह विरोधी हो जाएंगे।
सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को जमानत पर रिहा नहीं करने का आग्रह करते हुए ASG एसवी राजू ने कहा कि गोवा विधानसभा चुनाव 2022 में आम आदमी पार्टी (AAP) के कई उम्मीदवार आप सुप्रीमो की गिरफ्तारी के बाद ही केंद्रीय एजेंसी को अपना बयान देने के लिए आगे आए। ASG ने तर्क दिया, “अगर आप केजरीवाल को जमानत पर रिहा कर देंगे तो वे (गवाह) मुकर जाएंगे।”