UP: नए साल की पार्टी में शराब परोसनी है तो लेना होगा लाइसेंस, जानें घर और होटल के लिए कितनी है फीस

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UP: नए साल की पार्टी में शराब परोसनी है तो लेना होगा लाइसेंस, जानें घर और होटल के लिए कितनी है फीस

नए साल के जश्न में यदि आप अपने दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ शराब पार्टी करने की योजना बना रहे हैं तो आपको अस्थायी लाइसेंस लेना होगा। बिना अस्थायी लाइसेंस के शराब परोसना आपको भारी पड़ सकता है। आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि घर हो या होटल आयोजन में शराब परोसने के लिए विभाग की वेबसाइट पर आवेदन कर अस्थायी लाइसेंस लेना अनिवार्य है। ऐसा न करने वालों के खिलाफ विभाग द्वारा जुर्माना और कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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