बांदा। फौजदारी कानून मे परिवर्तित करने को लेकर उप्र के बांदा जिला अधिवक्ता संघ ने राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा है। अधिवक्ताओं ने जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा है।
साक्ष्य,दंड,विधान को परिवर्तित कर पुनर्स्थापित करने के विरोध में अधिवक्ताओं ने ज्ञापन भेजा है। अधिवक्ता जिला संघ के अध्यक्ष ने सुव्यवस्थित कानून को अव्यवस्थित करने का आरोप लगाया। तीनों काले कानून को लेकर न्याय, विधि एवं अधिवक्ताओं में भारी आक्रोश है।
अधिवक्ता संघ के जिला अध्यक्ष अशोक दीक्षित ने बताया अपरिपक्व लोगों ने तीनों कानून परिवर्तित किया है। भारतीय दंड संहिता,दंड संहिता तथा दंड प्रक्रिया 2023 के रूप में परिवर्तन किया गया।
1 जुलाई 2024 से तीनों कानून प्रभावी होंगे,अधिवक्ता संघ ने तीनों कानून का विरोध किया है। फौजदारी के मूल तथा न्यायिक दंड प्रक्रिया में परिवर्तन न्याय संगत नहीं है।