नई दिल्ली। कल मंगलवार को हाई कोर्ट से मिले झटके के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। बता दें कि दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका हाई कोर्ट ने कल मंगलवार को खारिज कर दी थी।
HC ने ख़ारिज की थी याचिका
गौरतलब है कि दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार किए गए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी व ईडी रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका कल मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी।
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ईडी द्वारा इकट्ठा की गई सामग्री से पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल ने साजिश रची थी। केजरीवाल अपराध की आय के उपयोग और छिपाने में सक्रिय रूप से शामिल थे। ईडी के मामले से यह भी पता चलता है कि वह निजी तौर पर आम आदमी पार्टी के संयोजक के तौर पर भी शामिल थे।
अदालत ने कहा कि सरकारी गवाह संबंधी कानून एक साल से नहीं बल्कि 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। यह नहीं कहा जा सकता कि इसे वर्तमान याचिकाकर्ता (केजरीवाल) को फंसाने के लिए बनाया गया था। साथ ही हाई कोर्ट ने दस्तावेज की आपूर्ति नहीं करने के बिंदु पर कहा कि केजरीवाल कानून के मुताबिक दस्तावेज पाने के हकदार होंगे।
राघव मगुंटा और उनके पिता द्वारा भाजपा को पैसे देने के केजरीवाल के दावे पर अदालत ने कहा कि कौन किसे चुनाव लड़ने के लिए टिकट देता है या कौन किसे चुनावी बांड देता है, यह देखना इस अदालत का काम नहीं है।
बता दें कि शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने 21 मार्च को दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया था। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तारी को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।