जम्मू। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने जेल में बंद कश्मीरी नेता अब्दुल राशिद शेख उर्फ इंजीनियर राशिद को सांसद के रूप में शपथ लेने के लिए अपनी सहमति दे दी है। राशिद ने हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में जम्मू-कश्मीर के बारामूला निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल की थी, लेकिन 18वीं लोकसभा में आधिकारिक समारोह के दौरान शपथ नहीं ले पाए थे।
इन शर्तों के साथ मिली अनुमति
एनआईए के वकील ने आज अदालत में कहा कि इंजीनियर राशिद को शपथ लेने की सहमति कुछ शर्तों के अधीन होनी चाहिए, जिसमें मीडिया से बातचीत न करना भी शामिल है। राशिद ने लोकसभा सांसद के रूप में शपथ लेने के लिए अंतरिम जमानत या हिरासत पैरोल की मांग की थी।
जमानत याचिका पर कल होगा फैसला
पटियाला हाउस कोर्ट के विशेष न्यायाधीश चंदरजीत सिंह कल राशिद की जमानत याचिका पर आदेश पारित करेंगे। इंजीनियर राशिद ने सांसद के रूप में शपथ लेने के लिए अंतरिम जमानत या हिरासत पैरोल की मांग की थी। वह राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा दर्ज आतंकी फंडिंग मामले में पिछले पांच साल से हिरासत में है।
उमर अब्दुल्ला को दी थी शिकस्त
राशिद ने हाल के आम चुनावों में बारामूला से पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को हराया था। एनआईए के वकील ने राशिद को शपथ लेने के लिए 5 से 7 जुलाई के बीच तीन तारीखों का सुझाव दिया। बचाव पक्ष के वकील विख्यात ओबेरॉय ने कहा कि 5 जुलाई ठीक है क्योंकि 6 और 7 जुलाई को छुट्टी है।
उनके वकील ने अदालत से राशिद को अपना पहचान पत्र और CGHS कार्ड प्राप्त करने और बैंक खाता खोलने की सुविधा देने का भी आग्रह किया। वकील ने अदालत से सांसद के रूप में शपथ लेने के समय परिवार के सदस्यों की उपस्थिति की अनुमति देने का भी आग्रह किया है।