ब्रह्मपुरी के बहुचर्चित सौरभ हत्याकांड का ट्रायल शुरू होने के बाद शुक्रवार को जिला जज की अदालत में वादी बबलू के बयान हुए। उसने बयान में कहा कि मुस्कान और साहिल शुक्ला ने साजिश रचकर मेरे भाई सौरभ की नृशंस हत्या की। बयानों पर शनिवार को बचाव पक्ष के अधिवक्ता जिरह करेंगे।
जिला जज संजीव पांडे के न्यायालय में बीती 17 जून को मुस्कान और साहिल शुक्ला पर आरोप तय कर दिए गए थे। मुकदमे का ट्रायल शुरू होने पर न्यायालय में सबसे पहले मुकदमे के वादी मृतक के भाई बबलू की गवाही होनी थी। इसके लिए शुक्रवार को तारीख पर बबलू कोर्ट पहुंचा।
बबलू की कोर्ट में गवाही हुई। उसने कहा कि मेरे भाई सौरभ ने परिजनों से ऊपर उठकर मुस्कान से शादी की। उसे हर खुशी दी। इसके बावजूद मुस्कान ने उसके साथ विश्वासघात किया और प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ साजिश रचकर उसकी हत्या कर दी। बयान पर बहस को जारी करते हुए अदालत ने शनिवार की तारीख लगाई। बबलू के बयान पर बचाव पक्ष के वकील बहस करेंगे। एसएसपी डॉ. विपिन ताडा ने बताया कि सौरभ हत्याकांड का न्यायालय में ट्रायल शुरू हो गया है। जिला जज की कोर्ट में यह मुकदमा लगातार सुना जाएगा।
यह है हत्याकांड
लंदन के एक मॉल में काम करने वाला सौरभ राजपूत उससे पहले मर्चेंट नेवी में काम करता था। लंदन से 24 फरवरी को मेरठ अपने घर ब्रह्मपुरी आए सौरभ राजपूत ने 25 फरवरी को बेटी पीहू का जन्मदिन और 27 फरवरी को पत्नी मुस्कान का जन्मदिन मनाया था। सौरभ की 3 मार्च की रात को उसकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर सीने में चाकू घोंप कर हत्या कर दी थी।
इसके बाद दोनों ने शव के टुकड़े कर उसे प्लास्टिक के नीले ड्रम में सीमेंट के घोल से सील कर दिए थे। हत्याकांड को अंजाम देने के बाद पांच मार्च को दोनों घूमने के लिए हिमाचल प्रदेश चले गए थे। 17 मार्च को दोनों मेरठ लौट कर आए थे। 18 मार्च को इस बहुचर्चित हत्याकांड का खुलासा हुआ था। 19 मार्च को पुलिस ने सौरभ के भाई बबलू की ओर से हत्या का मुकदमा दर्ज कर मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया था, तभी से दोनों जेल में बंद हैं।