आगरा में दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के मामले में घटना के पांच साल बाद थाना बसई अरेला क्षेत्र के राजेश को अदालत ने दोषी माना है। विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट सोनिका चौधरी ने उसे 20 साल कठोर कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की समस्त राशि पीड़िता को दिलाने के आदेश भी दिए गए हैं।
थाना बसई अरेला में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, किशोरी के पिता ने तहरीर दी थी। बताया था कि 19 अप्रैल, 2021 को उनकी 14 वर्षीय बेटी सुबह 5:30 बजे घर से घूरे पर गोबर डालने गई थी। वहां पहले से मौजूद आरोपी राजेश ने बेटी के दोनों हाथ बांध दिए और दुष्कर्म किया। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता की मां ने घटना का समर्थन नहीं किया, इस पर उन्हें पक्ष द्रोही घोषित किया गया।

